नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों की जमानत अर्जी शुक्रवार को तीस हजारी अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां और देवली के प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट शैफाली बरनाला टंडन अदालत ने दोनों विधायकों की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को दोनों को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड की याचिका को भी नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लेने का कोई नया आधार नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास जाकर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। मुख्यमंत्री के सलाहकार वी के जैन ने बयान में कहा है कि उनके सामने दोनों विधायकों ने मुख्य सचिव के साथ मारपीट की। मुख्य सचिव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।