रामपुर। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के परिवार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यहां स्वार कोतवाली में 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-ए के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट प्रभारी राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह ने दर्ज कराई है।
सूत्रों के अनुसार अब्दुल्ला आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से सपा के प्रत्याशी थे। विधानसभा चुनाव के नामांकन के वक्त उन्होंने अपनी उम्र को लेकर जो शपथपत्र दिया था उस पर विवाद है। हालांकि उनका नामांकन पत्र स्वीकार हो गया था और वो विधायक भी चुन लिए गए थे। उनके मुकाबले बसपा से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
नवेद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। अदालत के फैसले को आधार मानते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और अब्दुल्ला से विधायक के रूप में प्राप्त किए गए वेतन और भत्ते की वसूली का नोटिस भी दिया गया है।
इस मामले में अब स्वार के प्रभारी राजस्व निरीक्षक सोमपाल सिंह की तहरीर के आधार पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 और 1989 की धारा 125-ए के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहरीर में कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम द्वारा अपनी गलत उम्र दर्शाते हुए असत्य शपथपत्र दाखिल करने के कारण उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।
इस बीच पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम पर पहले से दर्ज हैं 44 मुकदमे स्वार कोतवाली में दर्ज हैं। दो मुकदमों में उनकी जमानत शेष रह है।
अब्दुल्ला आजम ने 26 फरवरी 2020 को अपने पिता आजम खां और मां तजीन फात्मा के साथ अदालत में सरेंडर किया था। तजीन फात्मा जमानत पर जेल से बाहर आ गई हैं, लेकिन आजम खां और अब्दुल्ला अब भी सीतापुर की जेल में हैं।