नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सरोगेसी के व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा निसंतान भारतीय दंपत्तियों के लिए निस्वार्थ सरोगेसी की अनुमति देने के वास्ते ‘सेरोगेसी (नियमन) विधेयक 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सरोगेसी विधेयक 2016 के जरिए देश में सरोगेसी से संबंधित गतिविधियों को नियमित किया जाएगा। इसके तहत कानून अधिसूचित होने के तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय और राज्य पर बोर्ड तथा अपीलीय प्राधिकरण का गठन होगा।
प्रस्तावित संशोधनों से सरोगेसी से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी रुप से नियमित करने, व्यवसायिक सरोगेसी पर रोक लगाने तथा निसंतान भारतीय दंपत्तियेां के लिए निस्वार्थ सरोगेसी को अनुमति देने में मदद मिलेगी।
प्रस्तावित कानून से अनैतिक सरोगेसी पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और व्यवसायिक सरोगेसी को रोका जा सकेगा।