अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा तथा दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि तीन अगस्त 2012 को थानागाजी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री बोर्ड परीक्षा का फार्म भरने गई थी तो रास्ते में एक युवक ने उसको गाडी में बैठाकर नशीला पदार्थ पिला दिया तथा एक मकान पर लेजाकर उसके साथ दष्कर्म किया।
पोस्को अदालत की पीठासीन अधिकारी अलका शर्मा ने आरोपी अलवर जिले के प्रतापगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत लालपुरा गांव निवासी बाबूलाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रूपए से दंडित किया है।