मुंबई। महाराष्ट्र में मुम्बई की सत्र अदालत ने गुरुवार को छात्र और महत्वाकांक्षी अभिनेता आदित धवन को जमानत दे दी। जिन्हें 5 अगस्त को एक कांस्टेबल को कुचलने और अपनी कार को कई वाहनों से टकराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ज्ञानेश अरुण बोडके द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि यह घटना मरीन ड्राइव पर हुई, जब उन्होंने आगे की नंबर प्लेट गायब होने का हवाला देते हुए आरोपी धवन की कार को रोकने का प्रयास किया। हालांकि, धवन ने स्टॉप सिग्नल का पालन नहीं किया और इसके बजाय, उनसे आगे निकल गए।
पीछा करते हुए बोडके सुंदर महल जंक्शन के पास धवन की कार के पास पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई। आरोप है कि धवन ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की, जिसके कारण उनके और बोडके के बीच टकराव हुआ।
इस टकराव के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बोडके के साथ मिलकर धवन की कार को रोकने की कोशिश में शामिल हो गया। इस शख्स ने अपने हेलमेट का इस्तेमाल धवन की कार की विंडशील्ड पर हमला करने के लिए किया। बाइस वर्षीय अभिनेता ने कथित तौर पर अपने वाहन को तेज करने, बोडके की बाइक को टक्कर मारने और अंततः घटनास्थल से भागने से पहले उन्हें धमकी दी।
बाद में धवन को बायकुला पुलिस स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया। उस पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं और 179 को लागू करते हुए एक गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। घटना के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।