नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को पांच करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन महीने कैद की सजा सुनाई है।
हास्य अभिनेता के रूप में धाक जमाने वाले राजपाल यादव की कंपनी ने एक फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और उसका भुगतान करने में असफल रही।
न्यायाधीश राजीव सहाय ऐंडला ने शुक्रवार को राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाते हुए उन्हें हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया।
अभिनेता और उनकी पत्नी राधा ने अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपए का कर्ज वर्ष 2010 में लिया था। दोनों के निर्देशन में यह पहली फिल्म थी।
असरानी, ओमपुरी, मनोज जोशी, आशुतोष राणा, दारा सिंह, गोविंद नामदेव, विक्रम गोखले, सत्यदेव दुबे और विजय राज और कई अन्य कलाकार थे। फिल्म दो नवंबर 2012 को रिलीज हुई और बाक्स आफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई।
राजपाल की कंपनी नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट को यह ऋण मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी ने दिया था। अभिनेता पर इसके अलावा चेक बाउंस होने का मामला भी है। इससे पहले सात चेक बाउंस होने के एक मुकदमे में राजपाल को छह महीने की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में उनकी जमानत मंजूर हो गई थी।