नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जैकलीन को 50,000 रुपए के निजी मुचलके की शर्त के साथ जमानत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।
विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया था जिसमें जैकलीन को पहली बार आरोपी बनाया गया था। अदालत ने ईडी का संज्ञान लेने के बाद उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि जैकलीन ने स्वीकार किया है कि उसे ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे उपहार मिले थे।