हिसार। हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा‘ फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीताजी की अग्रिम जमानत की याचिका आज खारिज कर दी।
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय तेवतिया ने आज यह निर्णय सुनाया।आरोप है कि मुनमुन दत्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले साल 9 मई को एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के बारे में कथित रूप से एक अपमानजनक टिप्पणी की थी।
दलित अधिकार कार्यकर्ता व वकील रजत कल्सन ने हांसी में 13 मई को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
अभिनेत्री के खिलाफ हांसी (हरियाणा) के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व मध्यप्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई थी तथा उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सभी मामलों को हांसी में करने की मांग की थी।
कुछ समय पहले उन्होंने यहां अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर 25 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस हुई थी तथा आज अदालत ने फैसला सुनाया।