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Afc court order to expelld 19 trusts and society from forest land in kambeshwae
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सिरोही: जंगल में हो गया अमंगल, 17 समाजों को निर्माणाधीन धर्मशालाओं से बेदखली के आदेश

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सिरोही: जंगल में हो गया अमंगल, 17 समाजों को निर्माणाधीन धर्मशालाओं से बेदखली के आदेश
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सबगुरु न्यूज-सिरोही। जंगल की जमीन पर कब्जा करके उस पर समाजों की धर्मशालाएं बनाना महंगा पड गया। शिवगंज एसीएफ ने काम्बेश्वर धाम में कोलार वनखण्ड की जमीन पर धर्मशालाएं बना रहे विभिन्न समाजों और संस्थानों को बेदखली के आदेश जारी किए हैं। इन सभी लोगों के विरुद्ध गत वर्ष बेदखली का वाद दर्ज करवाया गया था।

शिवगंज तहसील के कानाकोलर वनखण्ड में काम्बेश्वर धाम के निकट विभिन्न समाजों ने अपनी धर्मशालाएं बनानी शुरू की थी। इन सभी संस्थाओं ने जंगल की जमीन पर ही धर्मशालाओं का निर्माण शुरू कर दिया था। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने इनके खिलाफ गत वर्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वाद दायर किया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही ने इस वाद पर निर्णय करते हुए बताया कि कोलर वन खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के खसरा संख्या 82/26 व 95/1 पर अतिक्रमण करने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में इस भूमि पर वन विभाग के अधिकार का 10 अप्रेल 1964 की अधिसूचना व गत वर्ष का नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी इस भूमि पर उनका कब्जा होने का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस पर एसीएफ न्यायालय ने इन सभी 19 अतिक्रमियों को वनभूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किए हैं।
-इनकी हुई बेदखली
काम्बेश्वर ट्रस्ट 0.0065 हैक्टेयर भूमि पर पार्किंग बना रही थी। इसके अलावा पनजी महाराज आश्रम भवन बनाने के लिए 1.57 हैक्टेयर अतिक्रमिम भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा था।

एसीएफ कोर्ट में न भस्मगिरी आश्रम बनाने के लिए .16 हैक्टेयर, भाकी ब्राह्मण समाज भवन बनाने के लिए .0035 हैक्टेयर भूमि, सुआरा समाज भवन बनाने के लिए .0063 हैक्टेयर, मेघवाल समाज भवन बनाने के लिए उपयोग में जा रही .62 हैक्टेयर, कीर समाज भवन के लिए अतिक्रमित की गई .82 हैक्टेयर, सुथार समाज की .975 हैक्टेयर भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा वन विभाग की भूमि पर काबिज होकर दुकान बना रहे काम्बेश्वर ट्रस्ट, .171 हैक्टेयर भूमि पर बन रहे रेबारी समजा भवन .075 हैक्टेयर भूमि पर बन रहे राजव समाज भवनख् .2726 हैक्टेयर भूमि पर बन रहे मीणा समाज भवन, .234 हैक्टेयर भूमि पर बन हरे राजढोकी समाज भवन, .1476 हैक्टेयर पर बन रहे सोमनी समाज भवन, .2312 हैक्टेयर पर बन रहे प्रजापत समाज भवन, .72 हैक्टेयर पर बन रहे सैन समाज भवन, .276 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि पर से मारू कुम्हार समाज, .2 हैक्टेयर से क्षत्रिय घांची समाज और .024 हैक्टेयर भूमि से वीरा माहराज भवन की भूमि को वन विभाग की मानते हुए सभी पक्षों को बेदखल करने का आदेश जारी किया है।
-इनका कहना है…
कानाकोलर क्षेत्र में अतिक्रमण की भूमि से बेदखली के आदेश दिए गए हैं। यह प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश दिए हैं।
खुमानसिंह
एसीएफ, शिवगंज।