चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म अभिनेता धनुष की 2015 में ब्रिटेन से आयातित रॉल्स रॉयल कार के आयात शुल्क पर छूट की मांग संबंधी याचिका को लेकर उनकी खिंचाई की।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने धनुष को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो कम से कम आपको 2018 में सुप्रीमकोर्ट के इस मुद्दे का निस्तारण कर लिए जाने के बाद कर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। अब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के बाद आप याचिका वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि आप करदाताओं के पैसों से बिछाई गई सड़कों पर लग्जरी कार चलाने जा रहे हैं। एक दूध विक्रेता और एक दिहाड़ी मजदूर भी पेट्रोल खरीदने के लिए कर चुका रहा है और वे ऐसी किसी छूट के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते। इसमें कोई शक नहीं कि आपको अदालत जाने का अधिकार है, लेकिन आपको कर का भुगतान करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि जब आम लोग कर भुगतान करते हैं तो वह लग्जरी कार खरीदते समय कर चुकाने से मना क्यों करते हैं? उन्होंने धनुष से और कई सवाल किए तथा उन्हें करों का भुगतान करने का निर्देश दिया।
धनुष के वकील ने अपनी दलील में कहा कि अभिनेता ने पहले ही 50 प्रतिशत कर का भुगतान कर दिया है और शेष राशि का भुगतान नौ अगस्त तक कर दिए जाने की बात कहते हुए पहले पेश की गई छूट संबंधी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।