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AIIMS Medical Board will test the health status of P Chidambaram - Sabguru News
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चिदंबरम की जांच करेगा एम्स का मेडिकल बोर्ड

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चिदंबरम की जांच करेगा एम्स का मेडिकल बोर्ड
AIIMS Medical Board will investigate Chidambaram
AIIMS Medical Board will investigate Chidambaram
AIIMS Medical Board will investigate Chidambaram

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले के आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए गुरुवार को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। बोर्ड चिदम्बरम के स्वास्थ्य की जांच कर यह पता लगायेगा कि क्या वाकई में उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरुरत है।

मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद स्थित डा. चिदंबरम के पारिवारिक डाक्टर नागेश्वर रेड्डी भी शामिल रहेंगे। मेडिकल बोर्ड शुक्रवार को अपराह्न ढाई बजे तक अपनी रिपोर्ट देगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार काइत ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। चिदंबरम की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि श्री चिदंबरम की हालत बहुत गंभीर है और उन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उससे पहले मेडिकल बाेर्ड अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी।

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को विशेष अदालत से बुधवार को भी राहत नहीं मिली और उन्हें 14 दिन अर्थात 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ के लिए एक दिन की ओर हिरासत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

चिदम्बरम इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि अदालत ने चिदम्बरम को तिहाड़ जेल में घर के बने खाने के लिए मंजूरी दे दी। न्यायाधीश कुहार ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को कांग्रेस नेता को जेल में दवाईयां, अंग्रेजी स्टाइल के शौचालय, सुरक्षा और अलग प्रकोष्ठ में रखने का भी निर्देश दिया।

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को 21 अगस्त की रात को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें पांच सितंबर को अदालत ने सीबीआई की हिरासत में 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा था । विशेष अदालत ने 15 अक्टूबर को ईडी को जेल में चिदम्बरम से पूछताछ की अनुमति दी और यह भी कहा था कि जरुरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है।

ईडी की तरफ से सुनवाई के दौरान अदालत से आग्रह किया गया कि चिदंबरम से अधिक समय तक पूछताछ नहीं की जा सकी है। इसलिए उनसे कुछ सवालों के उत्तर जानने हैं और उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जाये।

न्यायाधीश कुहार ने ईडी के हिरासत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज करते हुए चिदम्बरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत अर्थात 13 नवंबर तक भेज दिया। पहले ईडी को कांग्रेस नेता की 13 दिन की हिरासत मिली थी।

सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदम्बरम को जमानत मिल चुकी है किंतु वह फिलहाल धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धन शोधन का यह मामला 2017 में दायर किया था।

पिछले सप्ताह 74 वर्षीय चिदम्बरम की जेल में तबियत खराब होने के बाद उपचार के लिए एम्स ले जाया गया था। अदालत के निर्देश के अनुसार कांग्रेस नेता को स्वास्थ्य जांच के लिए केवल एम्स ही ले जाया जा सकता है ।