नई दिल्ली एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel maxis case) में पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में चिदंबरम और कार्ति को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा किया जाएगा।
लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम और कार्ति को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक पी. चिदंबरम 15 दिन सीबीआई हिरासत में काट चुके हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को करारा झटका देते हुए कहा था कि जांच एजेंसी को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस स्टेज पर अग्रिम जमानत दिए जाने से केस प्रभावित होगा।
हालांकि पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील में बेल दे दी। 3,500 करोड़ रुपये की इस डील में बेल मिलने से चिदंबरम को मामूली राहत जरूर मिली है।