इस्लामाबाद । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ईशनिंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बुधवार को बरी कर दिया। पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया।
पीठ ने आसिया बीबी को मौत की सजा देने के लाहौर हाई कोर्ट के अक्टूबर 2014 के फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। उन पर अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े के दौरान पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने का आरोप था। आसिया बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति निसार ने कहा, “अपील को मंजूरी दी जाती है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदला जाता है। अगर अन्य आरोपों में उन्हें कैद रखने की जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाता है।” फैसले के बाद आसिया बीबी ने जेल से ही मीडिया से कहा, “ मैंने जो सुना है, उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि मैं अब बाहर जा सकती हूं। क्या वे मुझे सचमुच बाहर जाने देंगे। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।”
बीबी के पति आशिक मशीह ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हूं। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम इंसाफ दिलाने के लिए न्यायाधीशों के शुक्रगुजार हैं। हम जानते थे कि वह निर्दोष है।”