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कोरोना : क्वारेनटाइन व्यक्ति को प्रतिदिन हर 2 घंटे में भेजनी होगी अपनी सेल्फी - Sabguru News
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कोरोना : क्वारेनटाइन व्यक्ति को प्रतिदिन हर 2 घंटे में भेजनी होगी अपनी सेल्फी

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कोरोना : क्वारेनटाइन व्यक्ति को प्रतिदिन हर 2 घंटे में भेजनी होगी अपनी सेल्फी

अजमेर। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार सहयोग प्रदान करना होगा।

कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार, जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के तहत यदि चिकित्सा जांच में कोई नागरिक कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित है, पाया जाता है, लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऎसा व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिवस तक क्वारेनटाइन के रूप में निर्धारित स्थान पर रहेगा तथा इस संबंध में जारी समस्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने बताया कि निर्दिष्ट क्वारेनटाइन व्यक्ति स्वयं के मोबाइल पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मोबाइल-एप ¼Raj Covidinfo App½ डाउनलोड कर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रति 2 घंटे में सेल्फी मोबाइल एप पर अपलोड करेगा एवं ई-मेल rajcovid19info@rajasthan.gov.in पर सूचित करेगा।

यदि किसी के पास एप एवं ई-मेल की सुविधा नहीं है तो ऎसे व्यक्ति की लोकेशन टेलिकॉम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जाएगी। इस हेतु संबंधित क्वारेनटाइन व्यक्ति द्वारा पुलिस, चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे, जिससे प्रशासन द्वारा उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके।

उन्होंने बताया कि निर्दिष्ट क्वारेनटाइन व्यक्ति की मोनिटरिंग संबंधित क्षेत्र के निर्धारित पुलिस, चिकित्सा विभाग द्वारा की जाएगी। यदि संबंधित क्वारेनटाइन व्यक्ति निर्धारित स्थान को छोड़ता है, तो उसके परिवार वाले निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत पुलिस, चिकित्सा विभाग को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

उन्होंने बताया कि यदि कोई भी नागरिक जो जांच में कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित है, पाया गया है, लक्षण पाए गए हैं, द्वारा यदि सरकार के इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, हिदायतों, आदेशों की अवहेलना करता है, की जाती है तो ऎसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व आपादा प्रबन्धन एक्ट 2005 के अध्याय 10 के सेक्शन 51-60 में वर्णित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।