अजमेर। आगामी 29 जनवरी को अजमेर में होने वाले लोकसभा में अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानि वोटर कार्ड नहीं है या वह भूल गया है तो वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मत डाला जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि ऎसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर वोट डाला जा सकता है।
उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज किया जाएगा बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके।
यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऎसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया हैं उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए।
यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
टेस्ट वोट का भी है प्रावधान
मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता यह शिकायत करें कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं हुआ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषण लेंगे। घोषण प्राप्त होने के पश्चात 17 क रजिस्टर में संबंधित मतदाता की पुनः प्रविष्टि की जाकर पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा।
शिकायत सही पाए जाने पर निर्वाचन विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिकायत गलत पाए जाने की स्थिति में 17 क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस संबंध में सूचना अंकित की जाएगी। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 177 के अन्तर्गत 6 माह की सजा, एक हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनो का भी प्रावधान है।
इसके अन्तर्गत मतदाता ने नियम 49 एमए (डी) के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यार्थी के पक्ष में मतदान किया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूटा निशानी ली जाएगी। टेस्ट वोट की संख्या उस बूथ पर संबंधित उम्मीदवार को मिलें कुल मतों में से कम की जाएगी।
मतदान दिवस पर रहेगा नरेगा श्रमिकों का अवकाश
लोकसभा उपचुनाव के अन्तर्गत मतदान दिवस 29 जनवरी को महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस अवैतनिक अवकाश के स्थान पर आगामी गुरूवार को कार्य दिवस रखा जाएगा। यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण गर्ग ने दी।
स्वीप का टीशर्ट किया जारी
लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भिनाय उपखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच के लिए मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कान्फ्रेंस हॉल में टीशर्ट जारी किया गया। भिनाय के उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि स्वीप गतिविधि के अन्तर्गत भिनाय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा।
यह मैच प्रशासन एवं आमजन की टीम के मध्य खेला जाएगा। मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए जारी किए गए टी शर्ट व लोवर का उपयोग किया जाएगा। यह मैच 26 जनवरी को भिनाय में आयोजित होगा। यह टी शर्ट मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे।