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अजमेर चुनाव 2018 : मतदान दल पूरी सुरक्षा के साथ रवाना - Sabguru News
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अजमेर चुनाव 2018 : मतदान दल पूरी सुरक्षा के साथ रवाना

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अजमेर चुनाव 2018 : मतदान दल पूरी सुरक्षा के साथ रवाना
Ajmer By-Election 2018 : polling parties depart with complete security
Ajmer By-Election 2018 : polling parties depart with complete security

अजमेर। लोक सभा चुनाव का मतदान सोमवार 29 जनवरी को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। अजमेर जिले में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल रविवार को पूरी सुरक्षा के साथ पॉलोटेक्निक कॉलेज से अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल के नेतृत्व में सुबह से ही पॉलोटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को तीसरा व अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात मतदान दल के अधिकारी चुनाव सामग्री प्राप्त कर अपने मतदान केन्द्र के लिए रवाना हुए।

Ajmer By-Election 2018 : polling parties depart with complete security

पॉलोटेक्निक कॉलेज में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण, सामग्री आदि देने की व्यवस्था करने के फलस्वरूप मतदान दलों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। पानी तथा भोजन आदि के व्यापक इंतजाम कॉलेज परिसर में किए गए।

मतदान दलों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए जिसके फलस्वरूप मतदान दल सोमवार 29 जनवरी को चुनाव सम्पन्न कराने और चुनाव सामग्री जमा कराने के पश्चात आसानी से अपने वाहनों को लेकर घराें को प्रस्थान कर सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल अधिकारियों को कहा कि वे लोकतंत्र के होने वाले सबसे बड़े उत्सव में अपना कार्य इस प्रकार से सम्पन्न करें कि स्वंतत्र, निष्पक्ष व त्रुटिरहित चुनाव सम्पन्न हो सकें। मतदान दलों की सहायतार्थ प्रत्येक क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट व एरिया मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

मतदान स्थल पर पानी सहित मूलभूत सुविधाओं के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अलग से राशि स्वीकृत की है। पुलिस अधीक्षक ने मतदान दलों से कहा कि पूरे जिले में शांति पूर्वक तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए है।

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन्होंने मतदान दलों को विश्वास दिलाया कि वे बिना किसी चिंता के अपने चुनाव कर्तव्य को सही अंजाम दें। पुलिस की मोबाइल पार्टीज लगातार पूरे जिले का भ्रमण कर रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अजमेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों तथा जयपुर जिले के दूदू विधानसभा क्षेत्र के 18 लाख 40 हजार 686 मतदाता सोमवार 29 जनवरी को प्रातः 8 से सायंकाल 6 बजे तक अपने मतदान केन्द्र में जाकर मत का उपयोग कर सकेंगे।

विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में 2 लाख 63 हजार 331 मे से एक लाख 35 हजार 804 पुरूष, एक लाख 27 हजार 522 महिलाएं एवं 5 अन्य, पुष्कर में 2 लाख 25 हजार 669 मे से एक लाख 15 हजार 991 पुरूष एक लाख 9 हजार 673 महिलाएं एवं 5 अन्य, अजमेर उत्तर में 2 लाख 3 हजार 345 मे से एक लाख 2 हजार 473 पुरूष, एक लाख 863 महिलाएं एवं 9 अन्य, अजमेर दक्षिण मे 2 लाख 3 हजार 313 मे से एक लाख 2 हजार 530 पुरूष, एक लाख 776 महिलाएं एवं 7 अन्य, नसीराबाद में 2 लाख 15 हजार 14 मे से एक लाख 9 हजार 830 पुरूष, एक लाख 5 हजार 182 महिलाएं एवं 2 अन्य, मसूदा में 2 लाख 55 हजार 826 मे से एक लाख 30 हजार 942 पुरूष एक लाख 24 हजार 880 महिलाएं एवं 4 अन्य, केकड़ी में 2 लाख 45 हजार 141 मे से एक लाख 24 हजार 657 पुरूष, एक लाख 20 हजार 483 महिलाएं एवं एक अन्य तथा दूदू में 2 लाख 29 हजार 47 मे से एक लाख 19 हजार 40 पुरूष एवं एक लाख 10 हजार 7 महिलाएं हैं।

मतदान की तैयारियां पूरी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

जिला निर्वाचन विभाग ने 29 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर मतदान एवं इससे पूर्व कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित किया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि मतदान दिवस पर आम जनता की जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।

गौरव गोयल ने बताया कि मतदान दिवस पर धर्म, जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण को बिगाडने का कार्य करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

इसी तरह पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असौहार्दपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाएं बढ़ाना, जुलूस में जान-बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित आयोजन करना या उसमें भाग लेना भी चुनावी निर्देशों का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि किसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिए उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना,किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डालना एवं किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

गोयल ने बताया कि गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पुस्तिका, दस्तावेजों का मुद्रण, अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना भी दण्डनीय अपराध है।

गोयल ने बताया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यार्थियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाने ले जाने, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस-पास किसी मतदाता से वोट मांगने, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मनाने, इस परिधि में लाउडस्पीकर, मेगा फोन या किसी ध्वनिविस्तार यंत्र का उपयोग करने, जोर जोर से चिल्लाने या विच्छृंकल आचरण करने, कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी।

इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाने, मतदान कर्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पूरी तरह से पाबन्दी है और इसे बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना गया है। जो दण्डनीय अपराध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जाई जा सकेंगी।

मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओें या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऎसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नहीं ले सकेंगे।

किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नहीं होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नहीं ले जा सकेगा।

मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबल और दो कुर्सी बिना किसी शामियाने या टेन्ट के लगाई जा सकती है। इस पर 3 फुट गुणा 1.6 फुट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है।

मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा। इस दिन मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ऎसे मतदाताओं जिन्हें प्रमाणितकृत फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी जो अपना फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची लेकर मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंचे।

यह फोटो युक्त प्रमाणितकृत मतदाता पर्ची दिखाकर मतदाता, मतदान अधिकारी को अपनी पहचान बताकर मतदान कर सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता पर्ची नहीं ला पाता है जब भी वह आयोग द्वारा अधिसूचित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जा सकता है।