अजमेर। राजस्थान में अजमेर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों की पोक्सो एक्ट संबंधी विशेष अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अदालत की न्यायाधीश बृजमाधुरी ने आरोपी सेठ बाबरी को यह सजा सुनाई।
लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि यह घटना अजमेर जिले के टाटगढ़ गांव में वर्ष 2014 की है। मामले के अनुसार आरोपी ने नौकरानी के साथ उसे बहला फुसलाकर छह महीने तक बंदी बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया था।