अजमेर। राजस्थान में अजमेर की दुष्कर्म मामलों की पोक्सो न्यायालय संख्या दो ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया जबकि दुष्कर्मी के सहयोगी को बरी कर दिया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि दुष्कर्म का मामला अरांई थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर 2020 को घटित हुआ जब आरोपी ने 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जंगल में दुष्कर्म किया और उसके घर से नकदी एवं गहने भी पार कर लिए।
दुष्कर्मी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया और आज पोक्सो न्यायाधीश ने दुष्कर्मी को दस साल के कठोर कारावास व साठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
शेखावत ने बताया कि मान्य न्यायालय ने दुष्कर्मी के सहयोगी को बरी कर दिया तथा दुष्कर्मी के प्रति टिप्पणी की कि नाबालिग के साथ देश में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों पर दया नहीं की जा सकती। ऐसा अपराध समाज के लिए घातक है।