अजमेर। राजस्थान के अजमेर में पोक्सो मामलों की विशिष्ट अदालत संख्या दो ने आज दुष्कर्म के एक आरोपी को उसके जीवन की अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म का यह प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 अगस्त 2020 से जुड़ा है। प्रकरण के मूल में 56 वर्षीय आरोपी वासुदेव सोनी एवं 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता एक ही मकान के हिस्सों में किराए पर रहते थे। मां बाप के नहीं होने पर पीड़िता को बहला फुसलाकर आरोपी वासुदेव ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामला उजागर होने पर प्रकरण दर्ज किया गया तथा जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आज न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी वासुदेव सोनी को आजीवन कारावास के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।