अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो मामलों की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 16 मई 2017 को अलवर गेट थाने पर प्रकरण दर्ज कराया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को कंचननगर खानपुरा का जमील बहलाफुसला कर ले गया। पुलिस अनुसंधान में सिद्ध हुआ कि आरोपी, नाबालिग को अपहरण कर जयपुर ले गया तथा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
मामले में बुधवार को पोक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जमील को सात साल के कठोर कारावास तथा 85 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया।