अजमेर। कोरोना वायरस से उपजे संकट के बीच अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी अपने क्षेत्राधीन 11 जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। इसके तहत 150 यूनिट तक प्रतिमाह विद्युत खर्च वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा नहीं कराने पर लेट पेंमेट सरचार्ज नही देना होगा।
ऎसे उपभोक्ता अगर 31 मई तक बिल जमा करा देते हैं तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बिल स्थगन सुविधा का लाभ व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी ले सकते है लेकिन उन्हें देरी से भुगतान की राशि में छूट नही है। यह आदेश अजमेर में टाटा पॉवर व भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर के उपभोक्ताओं पर भी लागू है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि निगम ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में 31 मई तक भुगतान स्थगित की छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता को बिल स्थगन सुविधा का लाभ उठाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना है। इसी तरह बिल नही चुकाने पर व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का कनेक्शन नही कटेगा लेकिन ऎसे उपभोक्ताओं को देरी से भुगतान की राशि में छूट नहीं है।
पहले बिल जमा कराओ, पांच प्रतिशत छूट पाओ
भाटी ने बताया कि बिल स्थगन की सुविधा के पात्र घरेलू व कृषि उपभोक्ता अगर अपना बिल 31 मई तक जमा करा देते है तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यह छूट औद्योगिक व व्यावसायिक श्रेणी पर लागू नहीं है।
ऑनलाइन ही जमा होंगे बिल
उन्हाेंने बताया कि कोरोना संकट के कारण विद्युत बिलों का वितरण उपभोक्ता के परिसर पर नहीं हो पाएगा। यह बिल मैसेज, निगम की बेबसाइट व ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं के आधार पर बिल जमा करवाना होगा साथ ही उपभोक्ताओं से यह भी अपील की जाती है कि सभी उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें ताकि निगम के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।
उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे Paytm, Bill Desk, Google Pay, E-mitr app, Bhim App, Amazon pay एवं सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं ताकि उपभोक्ता को घर से बाहर नहीं निकलना पडे। उपभोक्ता के बिजली बिल का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
उपभोक्ता अपने बिजली बिल का K.NO. ईमेल आईडी और मोबाईल नम्बर को भरकर समिट करें जिससे बिजली का बिल अपने ई मेल आईडी पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध निदेशक भाटी ने बताया कि औद्यौगिक व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिल, वास्तविक रीडिंग के आधार पर यदि सम्भव हो तो अन्यथा गत 4 माह के औसत के आधार पर जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राजकीय संस्थान व लॉकडाउन से मुक्त व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से माह अप्रैल व मई माह का पूर्ण स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। औद्यौगिक व व्यावसायिक श्रेणी के एसे उपभोक्ता जो लॉकडाउन में मुक्त नहीं हैं का लॉकडाउन अवधि का स्थायी शुल्क 31 मई 2020 तक स्थगित किया गया है। ऎसे सभी उपभोक्ताओं को नियत तिथि पर अपना विद्युत बिल जमा करवाना होगा अनयथा विलम्ब शुल्क सहित बिल जमा करवाना होगा। उक्त समस्त निर्देश अजमेर शहर के टाटा पावर व भीलवाडा के सीक्योर मीटर पर भी लागू होंगे।