अजमेर। राज्य के शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग 19 अगस्त को प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर नाम जोड़ेगा। जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी 2018 को 18 साल पूरी हो गई है या किसी भी मतदाता का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऎसे मतदाता रविवार को अपने पास के मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधकिारी आरती डोगरा ने बताया कि इस दिन जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाकर नए नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन करने का काम किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।
मतदान केन्द्र पर जाकर कोई भी व्यक्ति बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित होने की पुष्टि कर लें और कोई संशोधन की जरूरत लगे तो 21 अगस्त से पहले आवेदन कर सकता है। गौरतलब है कि 27 सितंबर, 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और वही मतदाता सूची चुनाव में काम ली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष अभियान में बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें ताकि ऎसे नामों का वैरीफिकेशन कर हटाया जा सके।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मतदाता का दो जगहों पर नाम होने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
नाम जुड़वाने और संशोधन के अलग-अलग फॉर्म
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऎसे भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2018 को 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें।
ऎसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऎसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें।
इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।