अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो न्यायालय संख्या एक ने आज 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे आवाज दो अभियान के तहत उक्त प्रकरण में केस ऑफिसर में चयन किया जाकर नियमित रूप से न्यायालय में पैरवी करवाने से लेकर गवाहन एवं दस्तावेजों को विशिष्ट लोक अभियोजक के मार्फत कोर्ट में पेश किया गया।
पोक्सो न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने गुरुवार को आरोपी पवन शर्मा (24) निवासी पहाड़गंज अजमेर को बीस वर्ष के कठोर कारावास मय एक लाख ग्यारह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने बताया कि दुष्कर्मी पवन ने 27 जुलाई 2019 को दिन में चौदह वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर दरगाह बाजार की होटल में वारदात को अंजाम दिया था।
उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज द्वारा चलाए जा रहे आवाज दो अभियान के तहत रेंज स्तर पर चयनित प्रकरणों में दस प्रकरणों में कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली है। खास बात यह है कि इनमें दो में फांसी एवं अन्य मे आजीवन कारावास व कठोर कारावास से अपराधियों को दंडित किया गया है।