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Allahabad High Court order increase the passing mark in teacher recruitment - शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क की बढ़ाये जाने में रखी जाये यथास्थिति: उच्च न्यायालय - Sabguru News
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शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क की बढ़ाये जाने में रखी जाये यथास्थिति: उच्च न्यायालय

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शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क की बढ़ाये जाने में रखी जाये यथास्थिति: उच्च न्यायालय
Allahabad High Court order increase the passing mark in teacher recruitment
Allahabad High Court order increase the passing mark in teacher recruitment
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लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल 21 जनवरी तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोमवार को सुनवाई के पहले सरकार स्वयं कोई उचित रास्ता निकाल देगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शुक्रवार को कई शिक्षामित्रों की ओर से दर्जनों दायर याचिकाओ पर सुनवाई के बाद दिये।

याचिका दायर कर सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में 65 तथा 60 प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है। याचिका का विरोध कर कहा गया कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिये 21 जनवरी तारीख नियत की है। याची के बार बार अनुरोध के बाद अदालत ने सोमवार तक मामले में यथास्थिति बरकरार के आदेश दिए। हलाकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कोई प्रक्रिया होने नही जा रही। रिजल्ट भी 22 जनवरी को आना है। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।