जयपुर | राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने कहा है कि उचित मूल्य दुकान हेतु जारी नवीन दिशा निर्देश 17 मार्च 2016 से आवंटित होने वाली दुकानों पर लागू होंगे। उन्होंने बताया राशन दुकान खुलने का समय सर्दी में सुबह नौ बजे से दो बजे तक तथा गर्मी में प्रातः आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।
मीना ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डीलर को कार्यमुक्त करने की आयु 60 वर्ष है, लेकिन यदि किसी के विरुद्ध गम्भीर शिकायत आती है तो उसके लाईसेन्स निलम्बन अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करते है। उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा ही गम्भीर मामला है तो उसका उचित मूल्य की दुकान का आवंटन रद्द किया जाता है।
उन्होंने बताया कि दुकान आवंटन में आयु का निर्धारण 18 से 45 वर्ष और 60 वर्ष तक सरकार कर्मचारी की तरह इसमे भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नये सिस्टम के तहत जो विधवा महिला है उनको अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने तथा इनके लिए पात्रता में शिथिलता देने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे पहले मीना ने विधायक दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में राशन सामग्री वितरण किए जाने का कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।