अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश सोहन शर्मा ने आज इस मामले के अभियुक्त को यह सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार का जुर्माना भी लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि गत 22 अक्तूबर को बहरोड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली बालिका के साथ दुष्कर्म होने की सूचना चाइल्ड लाइन को मिली की उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और बालिका को लेकर थाने पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद बहरोड़ पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इस मामले में पोक्सो अदालत संख्या तीन में चालान पेश किया था।