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Alwar gangrape case : police files chargesheet against five accused-अलवर गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश - Sabguru News
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अलवर गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

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अलवर गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आज न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

अलवर पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने बताया कि थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी छह आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अदालत में चालान पेश कर दिया गया, जो करीब पांच सौ पेज का है।

इन आरोपियों में पांच के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किये गये। जिनमें रास्ता रोकना, अपहरण करना, मारपीट करना, छेड़छाड़ करना, निर्वस्त्र करना और जाति सूचक शब्द कहना, सामूहिक दुष्कर्म करना एवं डकैती के मुकदमें दर्ज किए गए जबकि छठे आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि जिन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया उनमें हंसराज, इंद्रराज, महेश, अशोक मुकेश और छोटेलाल शामिल है। चालान के साथ सभी गवाह, तकनीकी साक्ष्य, सीडीआर एफएसएल की रिपोर्ट तकनीकी विशेषज्ञ की रिकॉर्ड वॉयस टेस्ट आदि शामिल किए गए हैं।

अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को बार-बार फोन करने की रिकॉर्डिंग को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है जिसकी भी शीघ्र रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त का वॉइस टेस्ट लिया गया है जो एफएसएल टीम को भेजा गया है, जिसे भी इसकी सुनवाई में शामिल किया जाएगा।

इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आने पर उसे अदालत में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रकरण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इस पूरे प्रकरण को देखेगा।

उन्होंने बताया कि इस मामले में वीडियो वायरल करने के संबंध में एक यूट्यूब पर चलने वाले चैनल के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और यूट्यूब और फेसबुक को भी पत्र लिखा गया है कि इस वीडियो को हटाया जाए।

सांसद किरोड़ी लाल मीणा और राज्य की मंत्री ममता भूपेश द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में उन्होंने कहा कि इसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट कुलदीप जैन ने बताया कि इस आरोप पत्र में पैतीस गवाह हैं और विभिन्न धाराओं में प्रमाणित साक्ष्य पेश किए गए हैं और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो इसके लिए अदालत से निवेदन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक आरोपी पक्ष की ओर से कोई वकील सामने नहीं आया है।

उल्लेखनीय है कि गत 26 अप्रैल को महिला के साथ पति के सामने ही पांच आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस संबंध में दो मई को एफआईआर दर्ज हुई।