अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 1 ने आज एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में धक्का देने के मामले में हरियाणा निवासी एक मौलवी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि भिवाड़ी के महिला थाने में एक अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था। एक मौलवी मस्जिद में मौलवी इमामत का काम करता है जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग बालिका मौलवी को मस्जिद में खाना देने गई। उसके बाद उस मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
थोड़ी देर बाद जब उसकी मां वहां पहुंची तो मां को देखकर मौलवी ने उस नाबालिग बालिका को कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद मौलवी मूलत: हरियाणा के हथीन थाना क्षेत्र निवासी जफरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
उसके बाद गवाहों के बयान हुए और साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान के दौरान खुद पीड़िता, पीड़िता की माता और पिता दोनों पक्ष बयानों से मुकर गए। पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन संबंधित पीएल अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल टीम को साक्ष्य की रिपोर्ट को साक्षी मान आरोपी मौलवी जफरुद्दीन को सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अनूप पाठक ने आरोपी जफरुद्दीन को इस मामले में हरियाणा के हथीन थाना क्षेत्र निवासी हाल ग्वालदा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके अलावा 65000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।