अलवर। राजस्थान के अलवर में पोक्सो अदालत नंबर दो ने आज दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 26 मार्च 2019 को कोटकासिम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन जो स्कूल में पढ़ती है उसे रिश्ते में लगने वाले जीजा हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के हासावास निवासी लेखराज उर्फ मोनू पुत्र रणजीत बहला-फुसलाकर ले गया और अपने पास रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबलिग को बरामद कर लिया यह मामला पोक्सो अदालत नंबर दो में चला। जिसमें ट्रायल की गई। अदालत के विशिष्ट न्यायधीश राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी लेखराज को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में 10 साल की कठोर कारावास और 35000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
एक अन्य मामले में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड के जुर्माने से दंडित किया है।
पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 28 मई 2019 को रेणी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर तीन बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर से सामान लेने के लिए दुकान पर जा रहे थी रास्ते से आरोपी परशुराम मीणा उसे रास्ते से उठाकर ले गया और अपने घर में ले जाकर उसे दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इसमें चालान पेश किए। गवाह पेश किए। पोक्सो नंबर 3 अदालत के विशिष्ट न्यायधीश सोहन लाल शर्मा ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 साल की सजा और 20 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।