अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर दो ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि जिले के बड़ौदामेव पुलिस थाने में 14 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें नांगल टप्पा निवासी युसूफ ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया और शादी का झांसा दिया जिसके चार दिन अपने पास रखकर दुष्कर्म किया।
इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। उसके बाद जब बयान हुए तो पीड़िता पक्ष द्रोही हो गई थी लेकिन पुलिस ने डीएनए और मेडिकल एविडेंस के आधार पर आरोपी यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई की। यहां विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी यूसुफ को 20 साल का कठोर कठोर कारावास और 58 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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