अलवर। राजस्थान के अलवर में अदालत ने बहुचर्चित फलाहारी बाबा द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म मामले में फलाहारी कोशलेंद्र प्रपन्नाचार्य महाराज को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (संख्या एक) के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आज इस मामले में आरोपी फलाहारी कोशलेंद्र प्रपन्नाचार्य महाराज उर्फ फलाहारी बाबा को यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया हैं।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस मामले में मंगलवार को अंतिम बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला बुधवार को सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया था। फैसले के वक्त पीड़िता का परिवार भी मौजूद था। जिसने इस फैसले पर खुशी जताई हैं।
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि इस प्रकरण की पत्रावली गत 11 जनवरी को न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद तीस गवाहों को साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेज पेश किए गए। इसी तरह बचाव पक्ष की ओर से भी सात गवाह प्रस्तुत किये गये। दोनों पक्षों की जिरह के बाद 25 सितंबर को अंतिम बहस पूरी हो गई थी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक युवती द्वारा फलाहारी बाबा पर अलवर स्थित उनके मधुसूदन आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाने के बाद गत वर्ष 20 सितंबर को अलवर में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद 23 सितंबर को फलाहारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था।