चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू को उनके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में दायर केस के मद्देनजर मंत्री पद से इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
उनके इस बयान से सिद्धू के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर अटकलबाजियों पर विराम लग गया। कैप्टन सिंह ने कहा कि तीस साल पुराने रोडरेज केस में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2007 में सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी थी और उच्च न्यायालय के सजा संबंधी आदेश को चुनौती के खिलाफ सिद्धू की याचिका पर अदालत को अभी फैसला देना है।
उन्होंने कहा कि इस केस में प्रदेश सरकार की अोर से शीर्ष अदालत में अपना रूख दोहराए जाने के आधार पर सिद्धू से इस्तीफा मांगने का प्रश्न नहीं उठता। सजा पर रोक लगने के कारण ही सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के समय कोई बाधा थी और न अब मंत्री बने रहने में कोई अड़चन है। मुख्यमंत्री का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब विरोधी दल सिद्धू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।