नयी दिल्ली । उच्चतम नयायलय ने एरिक्सन की ओर से दायर अदालत की अवमानना मामले में रिलायंस कॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य निदेशकों को बुधवार को दोषी करार दिया।
न्यायामूर्ति आर एस नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने एरिक्सन को भुगतान करने के आदेश का पालन न करने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को भी अदालत की अवमानना का दोषी पाया और तीनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने हालांकि अंबानी को चार सप्ताह के भीतर 453 कराेड़ रुपये एरिक्सन को भुगतान का निर्देश दिया। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें तीन महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि अंबानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये भुगतान के लिए न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग दी थी लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया। आरकॉम को दो मौके (30 सितंबर 2018 और 15 दिसंबर 2018) दिये गये लेकिन उसकी ओर से भुगतान नहीं किये जाने के बाद एरिक्सन ने अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया।