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Another fir against former BJP chairman and others of sirohi municipal council - Sabguru News
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रिकवरी राशि नहीं लौटाने पर सिरोही सभापति समेत 3 आयुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज

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रिकवरी राशि नहीं लौटाने पर सिरोही सभापति समेत 3 आयुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सिरोही सभापति स्टोर कीपर और आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

सबगुरु न्यूज- सिरोही। नगर परिषद में टेंट की निविदा में नियमों से परे जाकर अतिरिक्त भुगतान करने के मामले में नोटिस में नियत समय पर रिकवरी राशि जमा नहीं करवाने पर सिरोही सभापति ताराराम माली समेत 3 आयुक्तों, स्टोरकीपर और लेखाकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है।
सिरोही नगर परिषद आयुक्त महेंद्र सिंह ने कोतवाली थाने ले रिपोर्ट देकर बताया कि सिरोही के पूर्व आयुक्त दिलीप माथुर, प्रहलाद राय वर्मा व संतलाल मक्कड़, पूर्व सभापति ताराराम माली, स्टोर कीपर रामलाल परिहार, लेखकर्मी जगदीश बारोलिया व मदनलाल दत्ता ने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमविरुद्ध टेंट का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।
रिपोर्ट मे बताया कि  टेंट सामग्री किराए ओर लेने हेतु 2017-18 में 10 लाख रुपये की निविदा जारी की गई थी। न्यूनतम दर दाता फर्म को इसका वर्क ऑर्डर मिला। उक्त लोगों ने नियमो के विरुद्ध जाकर 16 मार्च 2018 के ₹12 लाख 68 हजार 515, 14 जून को ₹13 लाख 900, 24 अगस्त को ₹ 5 लाख 50 हजार 365, 5 नवम्बर को ₹ 8 लाख 22 हजार 80,  21 जनवरी 2019 को ₹ 4 लाख 41 हजार 753 और 21 जनवरी 2019 को ₹5 लाख 64 हजार 944  का भुगतान गलत तरीके से करके अनियमिता की। ये राशि ब्याज समेत ₹ 71 लाख 11 हजार 947 होती है। आयुक्त ने उक्त सभी लोगों के।खिलाफ राजकोष को हानि पहुंचाने का प्रकरण दर्ज करवाया है।
-दिया था रिकवरी नोटिस
इस प्रकरण के सामने आने पर इसे जांच के।लिए डीएलबी भेजा गया था। जांच में अनियमितता सामने आने पर डीएलबी उपनिदेशक जोधपुर ने इन सभी कार्मिकों से इनके हिस्से की राशि  नगर परिषद में जमा करवाने को नोटिस जारी किया था। नोटिस में समय पर राशि जमा नहीं करवाने ओर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
नोटिस में जिन सात कार्मिकों से वसूली कि जानी थी उनमें सबसे ज्यादा रिकवरी सभापति ताराराम माली और स्टोर कीपर रामलाल परिहार से की जानी थी। दोनो को टेंट किराए के लिए अतिरिक्त भुगतान की गई राशि में से 18-18 लाख (18 लाख 2 हजार 987) की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया था।

इनके अलावा आयुक्त संतलाल मक्कड़ के नाम ₹ 6 लाख 24 हजार 508, प्रह्लाद राय वर्मा को 7 लाख एक हजार 989, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दिलीप माथुर से 4 लाख 76 हजार 487, तत्कालीन लखाकर्मी मदन दत्ता से 13 लाख 26 हजार 497 व लखाकर्मी जगदीश बारोलिया से 4 लाख 76 हजार 487 रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया था।