अहमदाबाद। गुजरात में वर्ष 2013 के सनसनीखेज बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के आरोपी विस्मय शाह की हाल में शराब पार्टी से हुई धरपकड़ के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई से बुधवार को गुजरात हाई कोर्ट के एक और जज ने इंकार कर दिया।
यह पिछले तीन दिन में ऐसा तीसरा वाकया है यानी अब तक तीन हाई कोर्ट जजों ने इस उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है।
हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीबी मायाणी ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। आज जब विस्मय तथा उनके साथ पकड़ी गई उनकी पत्नी और चार अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायमूर्ति मायाणी के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे समक्ष नहीं।
ज्ञातव्य है कि गत क्रिसमस के दौरान गांधीनगर के एक फार्म हाऊस में शराब पार्टी से पकड़े गए विस्मय, उनकी पत्नी और चार अन्य आरोपी तब से जेल में हैं। पूर्व में गांधीनगर की एक अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
31 दिसंबर को सबसे पहले जज न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग किया था और उसके बाद कल न्यायमूर्ति एपी ठाकर ने भी इसी तरह अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था। अब यह मामला किसी अन्य जज के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
अहमदाबाद की एक अदालत ने बीएमडब्यू कार से टकरा कर दो युवकों की मौत के मामले में वर्ष 2015 में भी जेल की सजा सुनाई थी।