नई दिल्ली/गुवाहाटी। उच्चतम न्यायालय ने अधिकार कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एन वी रामन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बसु की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद गोगोई को जमानत याचिका को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। इससे पहले गत सात जनवरी को गाेहाटी उच्च न्यायालय ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गोगोई के खिलाफ 2019 में असम में सीएए हिंसा में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 12 दिसंबर 2019 को उसे जोरहाट से गिरफ्तार किया था और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया।