नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अमेजन प्राइम वीडियोज की भारत वाणिज्यिक प्रमुख अपर्णा पुरोहित को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने अपर्णा पुरोहित से कहा कि वह छानबीन में सहयोग करेंगी।
न्यायालय ने कहा कि अपर्णा को तलब किये जाने पर जांच के लिए पुलिस के समक्ष पेश होना होगा।
न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए बनाये गये नये नियमों पर असंतुष्टि जाहिर की है।
अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव मामले में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। तांडव वेब सीरीज मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में अपर्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।