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बांबे हाईकोर्ट ने नहीं दी अर्णब गोस्वामी को कोई राहत - Sabguru News
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बांबे हाईकोर्ट ने नहीं दी अर्णब गोस्वामी को कोई राहत

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बांबे हाईकोर्ट ने नहीं दी अर्णब गोस्वामी को कोई राहत

मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी को शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं दी।

खंडपीठ के न्यायाधीश एस एस शिंदे और न्यायाधीश एमएस कार्णिक ने आज कहा कि इस मामले में शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी और हम इस मामले में कल 12 बजे भी सुनवाई करेंगे।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और शिकायतकर्ता अदन्या नाईक के पक्ष को कल सुना जाएगा। रायगढ़ की पुलिस ने सत्र अदालत के सामने चुनौती पेश की है और गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है।

गोस्वामी के वरिष्ठ वकील अबाद पोंडा ने अदालत में जिरह करते हुए कहा कि गोस्वामी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है क्योंकि बिना अदालत के आदेश के, पुलिस स्वयं संज्ञान ले कर कोई भी मामला खोल नहीं सकती। हालांकि वर्ष 2019 में मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को बंद करने का आदेश दिया था।

उन्होंने अपने जिरह के दौरान कई अदालतों के उदाहरण भी पेश किए। अदालत ने राज्य सरकार के वकील को भी सुना जिन्होंने तकनीक के आधार पर कहा कि याचिकाकर्ता को पहले सत्र अदालत जाना चाहिए फिर उच्च न्यायालय में आना चाहिए था। इस मामले में अदालत में कल भी सुनवाई जारी रहेगी।

महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णब बुधवार की सुबह उनके आवास से गिरफ़तार कर लिया था। रिपब्लिक टीवी के संस्थापक के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वे नाइक और उनकी मां की मौत से जुड़ा हुआ है जिसे पुलिस ने ख़ुदकुशी घोषित किया था।

अन्वे नाइक ने सुसाइड नोट में कथित रूप से लिखा था कि वह अपना जीवन इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि अर्णब और अन्य लोगों ने उनसे भारी रक़म ले रखी है जिसे वापस करने से वह इंकार कर रहे हैं। अर्णब ने इस आरोप का खंडन किया था।