नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने का अपना पूर्व का आदेश आगे बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय ने कहा कि अर्नब को गत 24 अप्रैल को गिरफ्तारी से मिली राहत फैसला आने तक जारी रहेगी। ये राहत नयी याचिका पर भी जारी रहेगी।