नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षित पूंजी की ‘लूट’ से संबंधित एक याचिका खारिज करते हुए इसे दायर करने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एस के कौल की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब तक जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री श्री शर्मा की तरफ से दायर की गयी किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करेगी।
खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हमें इस याचिका पर सुनवाई करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है।” श्री शर्मा ने जनहित याचिका में श्री जेटली पर आरोप लगाया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षित पूंजी ‘लूट’ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आप चाहते हैं कि हम वित्त मंत्री को रोक दें.. आपने कुछ अच्छे काम किये हैं किंतु आप अपनी विश्वसनीयता को क्यों खराब कर रहे हैं।”