मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान ने क्रूज ड्रग मामले में विशेष अदालत में जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिए जाने के बाद बाम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।
इससे पहले बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि गुरुवार पूर्वाह्न 10:30 बजे उच्च न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए जमानत अर्जी पर सुनवाई हो जाए।
तेइस वर्षीय आर्यन खान को अन्य सात लोगों के साथ दो अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये सब जेल में बंद है।