इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम मामले में ट्रांजिट रिमांड छह नवंबर तक बढ़ा दी है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने शाहबाज शरीफ को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर के समक्ष पेश किया। शाहबाज शरीफ ने हालांकि संसद का सत्र नौ नवंबर तक चलने का हवाला देते हुए अदालत से अपनी ट्रांजिट रिमांड इसी तिथि तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी। वह पहले से ट्रांजिट रिमांड पर हैं और यह अवधि बुधवार को समाप्त हो गई थी।
एनएबी ने अदालत से शाहबाज शरीफ की ट्रांजिट रिमांड सात दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया जिसे अदालत ने मान लिया और उनकी रिमांड छह नवंबर तक बढ़ा दी। एनएबी ने शाहबाज शरीफ काे आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम मामले में छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
एनएबी अधिकारियों ने अदालत से कहा कि लाहौर स्थित जवाबदेही अदालत ने शाहबाज शरीफ को सात नवंबर तक के लिए ही ब्यूरो के हवाले किया था और उन्हें इससे पहले ही उसी अदालत में पेश किया जाना है।
शाहबाज शरीफ आशियाना प्रोेजेक्ट एलडीए को देने के लिए पंजाब भूमि विकास कंपनी को निर्देश जारी करने के आरोपी हैं। इस परियोजना के असफल रहने से राजस्व को सात करोड़ 15 लाख डाॅलर का नुकसान हुआ है।
प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव फवाद हसन फवाद और एलडीए के पूर्व महानिदेशक अहद खान चीमा भी आशियाना मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।