चित्तौडग़ढ़। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चित्तौडग़ढ़ में परिवादी से 10 हजार रूपए की रिश्वत राशि लेकर फरार हुए एएसआई विजय सिंह यादव को आज भी गिरफ्तार नहीं किया गया।
इस बीच आरोपी एएसआई यादव के खिलाफ ब्यूरो मुख्यालय ने जुर्म धारा 7, पीसी एक्ट (शंसोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रमाणित मानते हुये केस दर्ज कर लिया है। उधर, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने आदेश जारी कर आरोपी एएसआई यादव को निलंबित कर दिया है।
ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि अलवर जिले के ग्राम खोहरा मलावती निवासी आरोपी विजय सिंह यादव 47 ने लोक सेवक होते हुए अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी मोहम्मद आजाद के खिलाफ सुभाषनगर थाने पर ज्योति नायक की दी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करने एवं परिवादी को परेशान नहीं करने तथा ज्योति नायक के मामले को रफा-दफा करने की एवज में एसीबी की रिश्वत राशि मांग सत्यापन 16 सितंबर को स्वयं के खर्चे पानी के लिए 30 हजार रुपये की मांग की गई।
ब्यूरो सूत्रों का कहना है कि 23 सितंबर को नियमानुसार ट्रैप कार्रवाई का आयोजन कर परिवादी मोहम्मद आजाद के साथ आये सह-परिवादी सद्दाम हुसैन को दस हजार रुपए की रिश्वत राशि एएसआई विजय सिंह को देने के लिए भेजा। इस पर आरोपित विजय सिंह द्वारा ट्रैप कार्रवाई की भनक लग जाने से वह रिश्वत राशि दस हजार रुपए लेकर फरार हो गया।
इस मामले को लेकर ब्यूरो केे सीआई दयालाल चौहान ने बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर एसीबी महानिदेशक जयपुर को भेजी। जहां एएसआई विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर, एएसआई का अब तक कोई सुराग एसीबी के हाथ नहीं लग पाया है।