शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य साइबर अपराध पुलिस थाना शिमला ने गुरपखवंत सिंह पन्नू के खिलाफ धारा 124 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज किया है।
धारा 124 (राज्य के खिलाफ राजद्रोह), 153-ए आईपीसी (सदभाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल अधिनियम), 506 आईपीसी (धमकाना), 120-बी आईपीसी (आपराधिक साजिश), 13 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (गैरकानूनी गतिविधि का आयोग) और आईटी अधिनियम 2000 की 66-सी के तहत प्रदेश के कई पत्रकारों और नागरिकों द्वारा मोबाइल पर प्राप्त रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप के आधार पर गुरपखवंत सिंह पन्नू नाम के व्यक्ति के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है।
खालिस्तान समर्थक संगठनों द्वारा प्रचारित किसी भी आतंकवादी गतिविधि को कम करने के लिए गुरपखवंत सिंह पन्नू से कथित ऑडियो क्लिप के माध्यम से प्राप्त धमकी की जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कथित गुरपखवंत सिंह पन्नू ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) नामक खालिस्तानी समर्थक संगठन से जुड़ा है। इस संगठन को गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
यह खालिस्तान समर्थक संगठन संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य विदेशी देशों में विभिन्न स्थानों पर अपने नेटवर्क के साथ विदेशों में स्थित है। अब तक की गई जांच से पता चला है कि ये धमकी भरे ऑडियो क्लिप हिमाचल प्रदेश के कई पत्रकारों और नागरिकों के मोबाइल पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों व वीओआइपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिसकी जांच के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाने और आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग मांग रही है।