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ढाई करोड़ की रकम गुप्ता बंधुओं को वापस करने के निर्देश - Sabguru News
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ढाई करोड़ की रकम गुप्ता बंधुओं को वापस करने के निर्देश

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ढाई करोड़ की रकम गुप्ता बंधुओं को वापस करने के निर्देश

नैनीताल। उच्च हिमालयी क्षेत्र ऑली में दो पुत्रों की शाही शादी के मामले में दक्षिण अफ्रीकी गुप्ता बंधुओं को पर्यावरण क्षति व अन्य खर्चे के रूप में 50 लाख की क्षतिपूर्ति उठानी होगी। उच्च न्यायालय ने चमोली के जिलाधिकारी को बाकी ढाई करोड़ रूपए की रकम बुधवार को गुप्ता बंधुओं को वापस करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में अधिवक्ता रक्षित जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चमोली के जिलाधिकारी की ओर से अदालत को सभी खर्चों को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई।

जिलाधिकारी की ओर से विभिन्न मदों में खर्च के रूप में कुल 50 लाख रूपए का आकलन किया गया है। पिछली सुनवाई में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कुल 27 लाख रूपए की पर्यावरण क्षति का आकलन किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय की तरफ से चमोली के जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि पर्यावरण नुकसान के साथ साथ सभी खर्चों के मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट चार दिसंबर तक कोर्ट में पेश करे।

अधिवक्ता रक्षित जोशी ने बताया कि अदालत ने आज सुनवाई के बाद चमोली के जिलाधिकारी को शेष ढाई करोड़ की धनराशि गुप्ता बंधुओं को वापस करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है उच्च न्यायालय की ओर से उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण को होने वाले नुकसान की संभावना को देखते हुए शादी सम्पन्न होने से पहले गुप्ता बंधुओं को तीन करोड़ की रकम चमोली के जिलाधिकारी पास जमा करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद हालांकि अल्मोड़ा के कोसी कटारमल स्थित जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलेपमेंट संस्थान की ओर से दी गई रिपोर्ट से गुप्ता बंधुओं को राहत मिल गई थी। रिपोर्ट में ऑली में जिस जगह शाही शादी हुई उसे बुग्याल नहीं बताया गया था। इस रिपोर्ट को गुप्ता बंधुओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा था।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं के दो पुत्रों की शाही शादी स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध उच्च हिमालयी क्षेत्र ऑली में इसी साल 20 से 22 जून के मध्य हुई थी। इस शादी में देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने भाग लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर कर इन शादियों से उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण को भारी क्षति होने का मामला उठाया गया था।