नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक स्थगित कर दी है । न्यायालय जनवरी में इस मामले की सुनवाई की तिथि तय करेगा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनवरी 2019 में पीठ यह तय करगी कि इसकी सुनवाई किस तारीख से शुरू की जाएगी। इस्माइल फारुकी मामले में उच्चतम न्यायालय के 1994 के फैसले में कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, यहां तक कि खुले में भी।
मुस्लिम पक्षकारों ने उच्चतम न्यायालय से अाग्रह किया था कि मस्जिद में नमाज अदा करने के मसले को पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंपा जाना चाहिए। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि वह अयोध्या विवाद पर 29 अक्टूबर 2018 से मुख्य सुनवाई शुरू करेगा।