लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी किया है जिसके अनुसार प्रदेश में अगले छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा ) लागू किया गया है। यानी अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल गैर कानूनी होगी। .
अधिकृत सूत्रों ने बताया कि एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी और निगम के कर्मचारी अगले छह महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा।
गौरतलब है कि इस एक्ट के मुताबिक राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं। एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो। इससे पहले मार्च में भी यूपी सरकार की ओर से कोरोना काल में ऐसा ही फैसला लिया गया था।