ढाका। बांग्लादेश में एक अदालत ने जमीन संबंधी विवाद में एक कपड़ा कारोबारी की हत्या के मामले में बुधवार को 15 लोगों को मृत्युदंड और दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मृत्युदंड पाए दोषी सिराज, मिन्हाज, खलील कारीगर, शाजहान कारीगर, दीदार, इरशाद, कालू, अजहर कारीगर, नियाजउद्दीन, मोजामेल सूजा, जलील कारीगर, जलाल, बिलाल, इब्राहिम और अब्दुल लतीफ शामिल हैं। उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों में माजेदा और चैना बेगम शामिल हैं।
अभियुक्त दीदार, ईरशाद, जलील, ईब्राहिम, माजेदा और चैना के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने प्रति अभियुक्तों के खिलाफ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जमीन के एक टुकड़े को लेकर दोषियों और पीड़ित परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
दोषियों ने तीन अप्रेल 2008 को नजरुल इस्लाम पर हमला किया और उसे बेरहमी से पीटा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने नजरूल की पत्नी सुरजोभान की भी पिटाई की क्योंकि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की थी।
घायल नजरुल को ढाका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित के चाचा नाजिमुद्दीन अहमद ने हत्या का मामला दर्ज कराया था।