ढाका। बांग्लादेश में छत्रोग्राम की एक अदालत ने ब्लॉगर अनंत बिजॉय दास की हत्या के मामले में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है और दो अन्य को रिहा कर दिया। सिलहट एंटी टेररिज्म ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश नूरुल अमीन बिप्लब ने बुधवार दोपहर 12:30 बजे फैसला सुनाया।
अदालत ने अबुल खैर उर्फ राशिद अहमद, अबुल होसेन उर्फ अबुल हुसैन, हारुनूर राशिद और फॉयसोल अहमद को मौत की सजा सुनाई। इनमें से अबुल होसेन जेल में है और बाकी दोषी फरार हैं। वहीं, रिहा किए गए लोगों में शफीउर रहमान फरबी और मन्नान एहिया उर्फ मन्नान राही हैं। इनमें से राही की मौत जेल में हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 12 मई 2015 को अनंत की सिलहट के सुबिदबाजार इलाके में कार्यस्थल पर जाते समय हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांगला टीम ने ली थी। जिसके बाद अनंत के बड़े भाई रत्नेश्वर दास ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ सिलहट एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में आपराधिक जांच विभाग के निरीक्षक (जांच अधिकारी) अरमान अली ने पांच फरवरी 2017 को छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने 23 मई 2017 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए और मामला सिलहट आतंकवाद निरोधी न्यायाधिकरण को भेज दिया।