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Bank accounts will be seized-JDA for not depositing outstanding lease amount - Sabguru News
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15 दिन में बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाई तो बैंक खाते सीज करेगी JDA

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15 दिन में बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाई तो बैंक खाते सीज करेगी JDA
Bank accounts will be seized-JDA for not depositing outstanding lease amount
Bank accounts will be seized-JDA for not depositing outstanding lease amount
Bank accounts will be seized-JDA for not depositing outstanding lease amount

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की बकाया लीज राशि पन्द्रह दिन में जमा नहीं कराने पर बकायादारों के बैंक खाते एवं संपत्तियां सीज की जायेगी।

जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने आज जेडीए के मंथन सभागार में सभी जोन उपायुक्तों को बकाया लीज राशि वसूली की समीक्षा करते हुए इस संबध में निर्देश दिए। अब बकायादारों द्वारा 15 दिन में लीज राशि जमा नहीं कराने पर पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक खाते सहित अन्य संपत्तियों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि लीज राशि पर सभी जोन उपायुक्तों को विशेष जोर रखना होगा। उन्होंने जोनवार बकाया लीज राशि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बडी संख्या में बिल्डर्स पर लीज राशि बकाया है। जिसे वसूली के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करें। बैठक में बताया कि सभी लीज राशि बकायादारों की सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।

उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि जोन में नीलामी किए जाने वाले भूखण्डों का चिह्ननीकरण कर सूची उपलब्ध कराई जाए। जिससे उन्हें नीलामी कार्यक्रम में शामिल किया जा सकें। उन्होंने कहा कि पन्द्रह दिन बाद सभी जोन में टीम भेजकर रिक्त भूखण्डों का सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने सर्वे कराने पर जिस जोन में रिक्त भूखण्ड पाए जाने पर संबंधित जोन के तहसीलदार, एटीपी एवं कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रविकांत ने सभी जोन उपायुक्तों एवं मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को निर्देश दिए कि जेडीए की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के विरूद्ध मुकदम दर्ज कराये तथा अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई में खर्च होने वाली राशि संबंधित से वसूल करें। उन्होंने जोन उपायुक्तों को आवासीय कॉलोनिया की सडकों, पार्कों एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण को चिह्नित कर ध्वस्त करने एवं हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।